Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana 2025: बिहार सरकार दे रही है इंटर पास छात्राओं को 15,000 स्कॉलरशिप ऐसे करे आवेदन

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप योजना है। इस योजना के तहत 12वीं पास अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देना और उन्हें रोजगारपरक शिक्षा के लिए प्रेरित करना है।

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक सर्वाधिक लाभकारी छात्रवृत्ति योजना है। इसका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ना है, जो प्रतिभाशाली होते हुए भी संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस स्कीम के तहत 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को ₹15,000 तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता मिलती है। इस आर्थिक मदद से ये विद्यार्थी उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य व्यावसायिक कोर्स में नामांकन ले सकते हैं, जिससे उनके भविष्य को नई दिशा मिलती है।

योजना क्या है

यह एक सरकारी वित्तीय सहायता योजना है, जो विशेष तौर पर अल्पसंख्यक छात्रों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि) के लिए शुरू की गई है। उद्देश्य इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देना है, ताकि वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकें। योजना मुख्यतः बिहार के लिए लागू है, और इसके तहत आवेदन हर वर्ष निर्धारित तिथि तक स्वीकार किए जाते हैं।

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana Overview

विशेषताविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2025
राज्यबिहार
लाभार्थीअल्पसंख्यक समुदाय के इंटर पास छात्र/छात्राएँ (मुख्यतः छात्राएँ)
लाभ राशि₹15,000 प्रति छात्रा/छात्र
पात्रता12वीं प्रथम श्रेणी (60%+ मार्क्स)
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन/संस्थान से आवेदन
विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार
आधिकारिक वेबसाइटstate.bihar.gov.in/minoritywelfare

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana का उद्देश्य

इस योजना का केंद्रीय उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के संतुलित और सतत विकास को बढ़ावा देना है। कई बार आर्थिक तंगी के कारण मेधावी बच्चे अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं या उच्च शिक्षा का सपना छोड़ना पड़ता है। यह योजना इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास है।

सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता छात्रों के भविष्य को नई दिशा देती है, और उनमें आत्मविश्वास तथा प्रतिस्पर्धी भावना का संचार करती है। साथ ही, यह योजना शिक्षा में लैंगिक असमानता को भी कम करने में बहुत कारगर है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा बालिका शिक्षा को समर्पित है। समग्र रूप से यह यंत्रणा बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक उत्थान और सामाजिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सशक्त माध्यम है।

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana का लाभ

  • 12वीं प्रथम श्रेणी से पास अल्पसंख्यक छात्रों को ₹15,000 की एकमुश्त राशि।
  • छात्राएँ अधिक लाभार्थी हैं, जिससे महिला शिक्षा को बल मिलता है।
  • राशि सीधे आधार लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे पारदर्शिता रहती है।
  • आर्थिक सहायता के साथ-साथ विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।
  • लाभ लेने के बाद छात्र किसी भी उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं।

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana की पात्रता

  • अभ्यर्थी बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • अल्पसंख्यक समुदाय (जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) के छात्र/छात्रा।
  • विद्यार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 12वीं (इंटर) परीक्षा प्रथम श्रेणी (कम से कम 60%) से पास की हो।
  • आवेदन की तिथि के अनुसार वर्तमान सत्र के विद्यार्थी हो।
  • सरकारी/मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ाई होनी चाहिए।

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • इंटरमीडिएट का प्रमाणपत्र (मार्कशीट)
  • जाति प्रमाणपत्र (अल्पसंख्यक पहचान हेतु)
  • आय प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • पासबुक की फोटोकॉपी (bank account)
  • पासपोर्ट आकार की फोटो
  • चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

Mukhyamantri Alpsankhyak Vidyarthi Protsahan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें

  1. विद्यार्थी सबसे पहले संबंधित स्कूल या कॉलेज से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें तथा सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  3. आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित शिक्षण संस्थान से प्रमाणित करवाएं।
  4. सभी प्रमाणित आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करें।
  5. आवेदन की जांच पूरी होने के बाद, पात्रता के अनुसार प्रोत्साहन राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है|
  6. अद्यतन व सत्यापन हेतु आवेदन की स्थिति जिला कार्यालय या विभागीय वेबसाइट से भी चेक की जा सकती है।
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